भाग-2 भारतीय संविधान हिंदी में – Part 2 Indian Constitution In Hindi

Part 2 Indian Constitution In Hindi – भाग-2 भारतीय संविधान

भाग-2 भारतीय संविधान जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं

भारतीय संविधान के इस भाग 2 में नागरिकता कानूनों के बारे में बात की गई है जिसमे भिन्न-भिन्न प्रकार से कैसे भारतीय नागरिकता कोई प्राप्त कर सकता है इसकी बात की गई।

आर्टिकल 5

आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में किस प्रकार नागरिकता मिलेगी उसकी बात की गई है

यानी संविधान लागू होने से पहले जो भारतीय पाकिस्तान चले गए थे या भारत में रहते थे उन्हें किस प्रकार नागरिक माना जाएगा इसका वर्णन किया गया है

  1. उसका जन्म भारत में हुआ हो
  2. उसके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो
  3. संविधान के लागू होने से पहले 5 साल से वह भारत में रह रहा हो

आर्टिकल 6

भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देने की बात कहीं गई है इसमें 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी और जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें 6 महीने के बाद पर्व पर नागरिकता मिलेगी।

आर्टिकल 7

भारत संविधान के अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बात किया गया है

1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ गया हो तो उसे 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद भारत की नागरिकता मिलती थी

अनुच्छेद 8

अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के बाहर रह रहा हुआ कोई भी बच्चा भारतीय नागरिक है अगर उसके माता-पिता भारतीय हैं तो

अनुच्छेद 9

यह एक अहम अनुच्छेद इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी जो भी भारतीय नागरिकता होगी उसे समाप्त कर दिया जाएगा

अनुच्छेद 10

इस आर्टिकल में कहा गया है कि आप की नागरिकता जब तक बनी रहेगी जब तक संसद लिखित कानून के विरुद्ध आपने कोई कार्य न किया हो गया आपने कोई भी देश विरोधी कार्य ना किया हो

अनुच्छेद 11

यह भारतीय संविधान के भाग 2 का अंतिम अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी जिससे गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा भविष्य में।

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