अटल पेंशन योजना 2023 का लाभ उठाये (Atal pension Yojana Scheme in Hindi)

अटल पेंशन योजना 2023 का लाभ उठाये (Atal pension Yojana Scheme in Hindi)

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अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी

अटल पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसमें लाभार्थी को एक निश्चित उम्र के बाद पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्त 18 से 40 वर्ष की उम्र तक हो सकता है और योजना के अंतिमाभ को प्राप्त करने के लिए उन्हें 60 साल की उम्र पूरी करनी होगी। इस योजना में निवेश करके व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में पेंशन का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकता है और 60 साल के बाद भी हर महीने नियमित राशि प्राप्त कर सकता है। यह योजा सरकारी नौकरियों से पेंशन की सुविधा को समाप्त करने क बाद से शुरू की गई है।

क्या है अटल पेंशन योजना –

अटल पेंशन योजना के मुख्य लाभार्थी असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे मदूर हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्यह है कि इन मजदूरों को वृद्धावस्था में निराश्रित बनाया जाए ताकि जब वे थक जाएं और मजदूरी करने में असमर्थ हो जाएं तो वे किसी पर निर्भर होने के बिना स्वयं का भरण-पषण कर सकें। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति 1 से लेकर 5 हजार तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपनी 60 की उम्र के बाद किती पेंशन मिलेगी इसका निर्धारण उसके प्रीमियम के पैसे और उके द्वारा प्रीमियम भरने की अवधि के अनुसार किया जाएगा।

अटल पेंशन योजना के लाभ

अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतमयु 40 वर्ष है। इस योजना में लाभार्थी अपनी आयु और इनवेसमेंट के साल के हिसाब से हर महीने अलग-अलग प्रीमियम भरकर 1 से 5 हजार रुपये तक की पेंशन हर माह ले सकता है। यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो उनके पति/पत्नी चाहे तो इसका प्रीमियम भर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। जब व्यक्ति अपनी उम्र के 60र्ष पूरे कर लेता है तो वह संबंधित बैंक में पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।

अटल पेंशन योजना की पात्रता 

आपकी जानकारी सही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को निम्न शर्तों का पन करना अनिवार्य है:
  1. भारत का नागरिक होना और आधार कार्ड उपलब्ध होना।
  2. लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होना।
  3. लाभार्थी के पास बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना।
  4. लाभार्थी को किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि) का हिस्सा नहीं होना चाहिए और न ही उसे इनकम टैक्स देना चाहिए।

अटल पेंशन योजना की राशि कीतनी है 

अटल पेंशन योजना में व्यक्ति 1000 से 5000 तक की पेंशन ले सकता है, परंु उसकी पेंशन के अनुरूप उसे प्रीमियम का भुक्तान करनाोगा। व्यक्ति अगर चाहे तो वर्ष में एक बार अपने प्रीमियम क राशि में परिवर्तन सुविधा का लाभ लेकर अपनी पेंशन की राशि को भी परिवर्तित कर सका है।

अटल पेंशन योजना की शर्तें 

आपकी जानकारी सही है। अटल पेंशन योजना की अवधि साल 2015 से 2020 तक है। यदि कोई ग्राहक 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच इस योजना के लिए आवेदन करता है, तो सरार द्वारा एक विशेष फायदा दिया जाता है जिसके अंतर्गत उनके प्रीमियम के बराबर राशि सरकार द्वारा जमा कराई जाती है।

अटल पेंशन योजना में व्यक्ति को अपने नॉमिनी का नाम देना होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के स्वतः नॉमिनी होते हैं अतः व्यक्ति अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है। अटल पेंशन खाता केवल एक ही हो सकता है। योजना के दौरान कभी भी पेंशन राशि एवं प्रीमियम मोड को बदला जा सकता है। ग्राहक को फिजिकल स्टेटमेंट वर्ष में एक बार दिया जाता है और सारी जानकारी एसएमएस द्वारा भी भेजी जाती है।

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अटल पेंशन योजना ऑफिसियल वेबसाइट

इस योजना से संबन्धित फॉर्म आप अपनी बैंक से प्राप्त कर सकते है परंतु यदि आप इस फॉर्म को देखना चाहते है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते है

अटल पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़  

अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। अगर लाभार्थी का बैंक अकाउंट नहीं है तो उसे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना होगा और उसे बैंक अकाउंट संबंधित सभी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। इसके अलावा, लाभार्थी को अपना आधार कार्ड नंबर भी फॉर में भरना होगा और उसका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यह यजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए है, इसलिए लाभार्थी के पास मजदूर आईडी जो कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है अपने पहचान पत्र के रूप में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि वह किसी भी प्रकार की असुविधा से बच सके।

अटल पेंशन का प्रीमियम मोड 

इस योजना में लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धव्षिक और वार्षिक किसी भी रूप में अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। नीचे दी गई सारणी में आवेदक की आयु के अनुसार विभिन्न मोड में उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम की गणना की गई है जिससे आप स्वयं अपन मोड का चयन कर सकते हैं। ग्राहक को निर्धारित समय में अपन द्वारा चुने गए मोड में प्रीमियम भरना होगा, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में लिमिट से ज्यादा देरी होती है तो ग्राहक को पेनाल्टी भी भरनी होगी। यह पेनाल्टी ग्राहक के प्रीमियम के अनुसार एक से दस रुपये के बीच होगी।

अटल पेंशन योजना को बंद कैसे करें 

यदि लाभार्थी इस योजना के प्रीमियम भरने में असमर्थ होता है तो 6 महीन के बाद उसका खाता फ्रीज़ कर दिया जाएगा, 12 महीने के बाद उसका खाता न्क्रिय कर दिया जाएगा और 24 महीने के बाद उसका खाता बंद कर दिया जाएगा।

कैसे खोले अटल पेंशन योजना का खाता

ऑफ़लाइन मेथड 

अटल पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया क लिए, लाभार्थी को अपने बैंक शाखा या डाकघर सेंपर्क करन होगा जहां उन्होंने अपना बचत बैंक खाता खोला है। वह से लाभार्थी को अटल पेंशन योजना फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर जमा करना होगा।

ऑनलाइन मेथड 

अटल पेंशन योजना के लिए इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके आप सीधेामांकन कर सकते हैं। यह सुविधा सभी बैंक नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ बैंकों के द्वारा इस सुविधा को उपलब्ध कराया जाता है। आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर इस सुविधा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने बैंक खाते में लॉग इन करके नामांकन कर सकते हैं। आप एसबीआई बैंक के अंतर्गत एपीआई के लिए आवेदन करने के तरीकों का वर्णन भी करते हुएस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

अटल पेंशन योजना का विड्रॉल ले 

अटल पेंशन योजना में लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के ब अपनी पेंशन का हकदार होता है। यदि लाभार्थी की मृत्यु ह जाती है तो उसके पति या पत्नी इस पेंशन के हकदार होते हैं। यदि दोनों की मृत्यु ह जाती है तो लाभार्थी द्वारा घोषित नॉमिनी इस राशि के लिए क्लेम कर सकता है।

लाभार्थी की मृत्यु में भी 2 परिस्थितियाँ बनती है 

अटल पेंशन योजना में यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु पर्ण करने से पहले हो जाती है तो उसकी पेंशन का हकदार उसा डिफ़ॉल्ट नॉमिनी (पति/पत्नी) होते हैं। लेकिन इसके लिए हकदार को बचे हुए सालों तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि वह इसमें असमर्थ होता है तो वह क्ल करके पेंशन की राशि प्राप्त कर सकता है।
यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद होती है तो उसके पति या पत्नी इस पेंशन के हकदार होते हैं। यदि वह जमा की गई राशि एक बार में लेकर इस अकाउंट को बंद करना चाहता है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी पेंश का हकदार नहीं होता है और उसे क्लेम की राशि लेकर इस अकाउट को बंद करना होगा।
अटल पेंशन योजना में नॉमिनी के रूप में दर्ज किए जाने वाले व्यक्ति को लाभ्थी की मृत्यु के बाद पेंशन का हकदार बनाया जाता है। नॉमिन के रूप में दर्ज किए जाने वाले व्यक्ति को लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन का हकदार बनाया जाता है। नॉमिनी के रूप में दर्ज किए जाने वाले व्यक्ति को लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन का हकदार बनाया जाता है।
इस योजना में लाभार्थी को अपनी आयु के अनुसार निम्नलिखित राशि का पेंशन मिलता है:
  • आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक: रुपय 1,000 से रुपये 5,000 प्रति माह
  • आयु 40 वर्ष से 50 वर तक: रुपये 2,000 से रुपये 5,000 प्रति माह
  • आयु 50 वर्ष से 60 वर्ष तक: रुपये 3,000 से रुपये 5,000 प्रति माह

क्या है अटल पेंशन योजना में कॉपर्स राशि

पेंशन अमाउंट कॉर्पस अमाउंट
1 हजार 1.7 लाख
2 हजार 3.4 लाख
3 हजार 5.1 लाख
4 हजार 6.8 लाख
5 हजार 8.5 लाख  

 

अटल पेंशन योजना में यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसका डिफ़ॉल्ट नॉमिनी उसे दी जाने वाली राशि के लिए क्लेम कर सकता है जो कि कॉर्पस राशि होती है। यदि ग्राहक और उसके डिफ़ॉल्ट नॉमिनी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कॉर्पस राशि उसके डिफ़ॉल्ट नॉमिनी को मिलती है।
इस योजना में कॉर्पस अमाउंट का कैलकुलेशन ग्राहक द्वारा जमा राशि, सरकार द्वारा दिया योगदान और ब्याज के द्वारा होता है। यह कॉर्पस अमाउंट भी ग्राहक द्वारा चुनी गई पेंशन राशि के अनुरूप होती है जो 1 हजार से 5 हजार रुपये के बीच होती है।
उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होगी।

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