Artilce 1-4 In Hindi | अनुच्छेद-1-4 (भारतीय संविधान)

Artilce 1-4 In Hindi

अनुच्छेद-1-4 (भारतीय संविधान)

क्या है अनुच्छेद 1-4

(1) अनुच्छेद-1 – भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा

(2) अनुच्छेद-2 – राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) अनुच्छेद-3 – भारत के राज्यक्षेत्र में

(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके  नए राज्य का निर्माण कर सकेगी

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी

(घ) किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी

(4) अनुच्छेद-4 – आर्टिकल २ और ३ कस संशोधन में राष्ट्रपति कि अनुमति के जरुरत नहीं होगी 

 

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